पटना- शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार सरकार ने फिर एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में अब अगर किसी के घर या गोदाम से अवैध शराब की बरामदगी होगी तो उसकी संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा और उसकी नीलामी की जाएगी।
बता दें कि गुरुवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल और आईजी ने विधि व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम एसएसपी और एसपी को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी डीएम और एसपी को शराब के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मकान और गोदाम से शराब जब्त की जाती है, तो उस मकान या गोदाम को भी नीलाम किया जाएगा।